सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद अब से देश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के तहत आएगा । चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जे. खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस रम्मना वाली पीठ ने गुरुवार को इस फैसले को पढ़ा ।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इस फैसले को लिया है ।